उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए :-
अरमान मोड्यूल का सत्र 5: स्वछता : व्यक्तिगत व परिवेश की सफाई
अरमान मॉड्यूल के पृष्ठ संख्या 51 से 56 तक
प्राथमिक विद्यालयों के लिए :- संसद द्वारा प्रदत्त बाल अधिकार
- बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम में उल्लिखित बाल अधिकार प्रत्येक बच्चे को जन्म लेने तथा जीवित रहने का पूर्ण अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के पोषण अर्थात् पर्याप्त भोजन पाने का अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चे को माता-पिता एवं समुदाय का भरपूर प्यार एवं दुलार पाने का अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चे को घर तथा घर के बाहर संरक्षण (सुरक्षा) का अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से मनोरंजन भी चाहता है। अतः उसे मनोरंजन का अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चा खेलना अवश्य पसन्द करता है और यह उसके जीवन के लिए आवश्यक है। अतः उसे खेलने का अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चे को अपने मनोभावों को प्रकट करने अर्थात् अभिव्यक्ति का अधिकार है। बच्चे ही देश के भावी कर्णधार हैं इसलिए प्रत्येक बच्चे को सुयोग्य नागरिक बनने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को सर्वांगीण विकास का अधिकार है।. 16-14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1 से कक्षा-8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने एवं पूरा करने का अधिकार है।
- निःशक्त, विशिष्ट आवश्यकता वाले (विकलांग) बच्चों को भी निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा पाने और पूरा करने का अधिकार है। किसी भी बच्चे के साथ लैंगिक, जातीय अथवा धार्मिक भेदभाव न किया जाये, उन्हें समानता का अधिकार है।
- उपयोगी लिंक :-
- अरमान मोड्यूल
- प्राथमिक विद्यालयों के लिए शासनादेश और विषय सामग्री
- लघुफिल्में