पॉवर एंजिल का चयन एवं उनके दायित्व-
मीना मंच की सक्रिय बालिकाओं में से प्रत्येक कक्षा के लिये 01 बालिका को पॉवर एन्जिल के रूप में चिन्हित किया जाये। पॉवर एन्जिल को उनके अधिकार एवं दायित्वों की जानकारी सुगमकर्ता द्वारा प्रदान की जाये ।
पॉवर एंजिल भूमिका —
1) उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-356/15-7- 2015-शिक्षा अनुभाग (7), लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पॉवर एंजिल अपनी कक्षा की प्रत्येक छात्रा से निरन्तर सम्पर्क रखेगी और अपने सहपाठिनियों को उचित व्यवहार तथा कक्षा में या कक्षा से बाहर किसी प्रकार के अवांछित आचरण एवं दुर्व्यवहार के प्रति सतर्क रहने के लिए परामर्श देगी। किसी भी छात्रा द्वारा ऐसी किसी भी घटना से ग्रसित अथवा सामना होने पर उनके द्वारा यह सूचना पॉवर एन्जिल को दी जाएगी। पॉवर एन्जिल द्वारा सम्बन्धित छात्रा को यथा परामर्श देते हुए तत्सम्बन्धित जानकारी उसके द्वारा तुरन्त कक्षाध्यापक / कक्षाध्यापिका, प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका को दी जाएगी।
2) ऐसी बालिकाएं जो प्राय: विद्यालय में अनुपस्थित रहती हैं, उनको विद्यालय में नियमित उपस्थिति हेतु कार्ययोजना बनाते हुए उनके अभिभावकों से संपर्क करते हुए उनकी समस्या का समाधान करें।
3) समय-समय पर पॉवर एन्जिल को विद्यालय के सुगमकर्ता /जिला समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा पृथक से मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। मीना सभा में इस सम्बन्ध में बालिकाओं को आवश्यक जानकारियां प्रदान की जाये ।
० बालिकाओं की उपस्थिति हेतु ठहराव परिक्रमा- विद्यालय में बालिकाओं की नियमित उपस्थिति के लिये प्रत्येक माह ऐसी बालिकाओं की सूची बनायी जाये, जो उस माह अनुपस्थित रही हैं, उन बालिकाओं को नियमित विद्यालय लाने के लिये प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस के दिन शिक्षण कार्य के उपरांत पॉवर एन्जिल के नेतृत्व में ठहराव परिक्रमा का आयोजन किया जाये। ठहराव परिक्रमा के अंतर्गत बच्चों की रैली को निकालते हुये उन बच्चों के घरों का भ्रमण किया जाये, जिनकी सूची बनायी गयी है तथा उनके अभिभावकों से संवाद स्थापित करते हुये बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय आने के लिये प्रेरित किया जाये।