20 जुलाई 2024 की बाल-सभा के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम


सम्मानित सुगमकर्ताओं, 
बाल सभा में पिछले सप्ताह आप बच्चों को बाल अधिकारों के विषय में सामान्य जानकारी दे चुके हैं  | अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार और शिक्षा के संदर्भ में भारत में स्वीकृत बाल अधिकार  में से आप उन्हें  बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की प्रसंविदा (यू.एन. कनवेनश्न फॉर चाइल्ड राइटस) की संक्षिप्त जानकारी दे चुकें हैं | 
पिछले सप्ताह की सभी गतिविधियों का अवलोकन करने के लिए कृपया यहाँ पर जाएँ-


आज के लिए :-

बाल अधिकार

बच्चों के अधिकार होते हैं, अब यह बात सभी स्तरों पर स्वीकृत कर ली गयी है। इसी दिशा में अंर्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसे चिन्हित किया गया है। अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार और शिक्षा के संदर्भ में भारत में स्वीकृत बाल अधिकार निम्नलिखित हैं: -

  1. बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की प्रसंविदा (यू.एन. कनवेनश्न फॉर चाइल्ड राइटस)
        यह प्रसंविदा 42 बाल अधिकारों को चार क्षेत्रों में विभाजित करती हैं :
  1. जीवन का अधिकार- इसमें जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य एवं शोषण के उच्चतम प्राप्य मानकों, जीवन जीने का स्तर, तथा नाम एवं नागरिकता का अधिकार शामिल हैं।
  2. सुरक्षा का अधिकार- इसमें सभी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार, उपेक्षा से मुक्ति एवं सशस्त्र संघर्ष और आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा शामिल हैं।
  3. विकास का अधिकार- इसमें शिक्षा का अधिकार, बाल्यकाल पूर्व शिक्षा एवं विकास, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, एवं अवकाश, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का अधिकार शामिल हैं।
  4. सहभागिता का अधिकार- इसमें बच्चों के विचार, अभिव्यिक्ति की स्वतंत्रता, उचित जानकारी तक पहुँच, विचार, अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता शामिल है।

कृपया उपरोक्त विषय वस्तु का अध्ययन करके बच्चों को सरल और बोधगम्य भाषा में अवगत कराएं कि बाल अधिकार क्या होतें हैं ? उन्हें यह अधिकार किसने प्रदान किये ? बाल अधिकारों के विषय में शेष जानकरी अगले सत्रों में .... 

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